
दंडकारण्य दर्पण
हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास, अपर सत्र न्यायालय नारायणपुर का फैसला
नारायणपुर, 15 जुलाई 2026। अपर सत्र न्यायाधीश श्री जितेंद्र कुमार ठाकुर की अदालत ने हत्या और साक्ष्य छिपाने के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने आरोपी खोडिया उर्फ गुड्डू कुमेटी निवासी ग्राम कुमनार थाना कोहकामेटा तथा आयतु वड्डे निवासी ग्राम तुड़को थाना सोनपुर, जिला नारायणपुर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 एवं 201/34 के तहत दोषसिद्ध पाया।
अदालत ने दोनों आरोपियों को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास एवं 5,000 रुपये अर्थदंड तथा साक्ष्य छिपाने के अपराध में 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार, 17 अप्रैल 2022 की रात आरोपियों ने रिसवदेव देवगांव के खेतलारी बखरूपारा क्षेत्र में मैनेबाई नुरेटी की गला दबाकर और टंगिया से हमला कर हत्या कर दी। इसके बाद शव को गोविंद देवांगन के खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिया, ताकि अपराध के साक्ष्य छिपाए जा सकें।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से उपसंचालक (अभियोजन) श्री अनिल कुमार गर्ग ने प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।




