
25 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना
नारायणपुर , 30 सितम्बर 2025// छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिभावन निम्न आय वर्ग के विद्यार्थी जो शिक्षण सत्र 2025-26 में राष्ट्रीय स्तर के उच्च व्यवसायिक संस्था जैसे आई.आई.टी., एम.बी.बी.एस,आई.आई.एम., एन.एल.यू., . एम्स जैसे संस्थाओं में चयन के पश्चात प्रवेश प्राप्त करने के लिए तात्कालिक आवश्यक चीजों (प्ररंभिक तैयारियों जैसे यथा-यात्रा व्यय, कपड़े, आवास, भोजन, तात्कालिक फीस, दवाई आदि) के अभाव में आर्थिक तंगी के चलते जो छात्र इन उच्च संस्थानों में प्रवेश से वंचित हो जाते है। इस उद्देश्य के लिए सहायता हेतु राशि का प्रावधान किसी भी योजना में नहीं है। अतः ऐसे विद्यार्थियों को इन उच्च स्तरीय संस्थानों में प्रवेश का मार्ग सुगम करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना संचालित है।
योजनान्तर्गत पात्र विद्यार्थियों के निर्धारित प्रपत्र में आवेदन 25 अक्टूबर तक पंजीकृत डाक अथवा स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास शाखा में जमा कर सकते है। आवेदन का प्रारूप आदिवासी विकास शाखा से प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित तिथि समाप्ति पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगे, जिसके लिए विद्यार्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी, राज्य हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल, उपरोक्त अनुसार उल्लेखित संस्थाओं में चयन की पात्रता के साथ ही चयनित होने का प्रमाण-पत्र एवं प्रवेश लेने हेतु संस्था द्वारा जारी सूचना पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पालक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि पलक।शासकीय सेव होंगे तो इस योजना के पात्र नहीं होगे किन्तु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं ।





Santosh usendi