
दंडकारण्य दर्पण
फरसगांव उपचुनाव के मद्देनज़र 48 घंटे का शुष्क दिवस घोषित
30 मई शाम 5 बजे से 1 जून शाम 5 बजे तक शराब बिक्री और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध
कोंडागांव। नगर पंचायत फरसगांव के वार्ड क्रमांक 1 एवं 12 में होने वाले पार्षद उप निर्वाचन को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने निर्वाचन क्षेत्र में 48 घंटे का शुष्क दिवस घोषित किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नुपूर राशि पन्ना द्वारा जारी आदेश के अनुसार 30 मई की शाम 5 बजे से 1 जून की शाम 5 बजे तक मदिरा के विक्रय, वितरण और सेवन से जुड़ी सभी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जारी आदेश के तहत फरसगांव स्थित विदेशी कंपोजिट मदिरा दुकान तथा उससे संचालित अहाता निर्धारित अवधि तक पूरी तरह बंद रहेंगे। इस दौरान शराब की बिक्री, परोसने और सार्वजनिक वितरण पर सख्ती से रोक लागू रहेगी।
जिला प्रशासन ने आबकारी विभाग, पुलिस विभाग और संबंधित अधिकारियों को अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन तथा विक्रय पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और मतदाताओं को स्वतंत्र एवं निर्भीक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
प्रशासन का कहना है कि उप निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधियों को रोकने और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि वार्ड क्रमांक 1 एवं 12 में होने वाले उप निर्वाचन को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद 1 जून की शाम 5 बजे से मदिरा दुकानों का संचालन पुनः सामान्य रूप से शुरू किया जा सकेगा।




