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CG: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, 5 हजार रुपये का अर्थदंड

दंडकारण्य दर्पण

 

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, 5 हजार रुपये का अर्थदंड

 

धमतरी। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2025 में धमतरी जिले के केरेगांव थाना क्षेत्र का है।

न्यायालय ने आरोपी राकेश मंडावी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी पाया। दोष सिद्ध होने पर उसे आजीवन कारावास के साथ 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

 

इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता की अन्य संबंधित धाराओं के तहत भी आरोपी को सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय के आदेश के अनुसार सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

 

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने त्वरित और वैज्ञानिक तरीके से विवेचना करते हुए साक्ष्यों को जुटाया। पुलिस की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत किए गए मजबूत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी का अपराध सिद्ध हुआ।

 

इस प्रकरण में पुलिस की प्रभावी विवेचना के साथ अभियोजन पक्ष की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। न्यायालय के फैसले के बाद नाबालिग से जुड़े गंभीर अपराध में दोषी को कठोर सजा मिली है।

Bindesh Patra

युवा वहीं होता हैं, जिसके हाथों में शक्ति पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं।

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