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National News: अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सरेंडर पर फिलहाल रोक

Chhattisgarh

अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सरेंडर पर फिलहाल रोक

 

छत्तीसगढ़ के चर्चित नेता अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके सरेंडर पर फिलहाल रोक लगा दी है और मामले में सीबीआई से जवाब मांगा है।

 

क्या है मामला?

इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अमित जोगी को एक मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी। अदालत ने उन्हें तीन हफ्तों के भीतर सरेंडर करने का निर्देश भी दिया था।

 

सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?

अमित जोगी ने हाईकोर्ट के दो अलग-अलग आदेशों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। इन दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल राहत देते हुए सरेंडर पर रोक लगा दी।

 

साथ ही, अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। अब सीबीआई के जवाब के बाद ही अगली सुनवाई में आगे की कार्रवाई तय होगी।

 

आगे क्या?

 

जब तक सीबीआई अपना जवाब दाखिल नहीं करती, तब तक अमित जोगी को सरेंडर नहीं करना होगा। यह राहत अस्थायी है और अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई पर निर्भर करेगा।

 

यह मामला छत्तीसगढ़ की राजनीति और कानूनी हलकों में काफी चर्चा में है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

Bindesh Patra

युवा वहीं होता हैं, जिसके हाथों में शक्ति पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं।

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