NARAYANPUR: नवीन कानून के संबंध में कार्यशाला का आयोजन कर लोगों को किया जा रहा है जागरूक ।
जिला नारायणपुर के सभाकक्ष में जिला स्तर पर ’’तीन नवीन आपराधिक कानून 2023’’ के संबंध में 04 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन ।
नवीन कानून में दण्ड के स्थान पर न्याय को प्रमुखता दी गई है साथ ही नवीन कानून को ज्यादा समावेशी, पारदर्शी व व्यापक बनाया गया है ।
01 जुलाई 2024 से सम्पूर्ण भारत में लागू होंगे नवीन कानून 2023 ।
अभियोजन एवं पुलिस अधिकारियोें द्वारा जिले के प्रशासनिक, पुलिस, नगरपालिका पार्षदगण, सरपंच, उप सरपंच, पंचगण, गणमान्य एवं आम नागरिकों को नवीन कानून के संबंध में दी गई जानकारी ।
महिलाओं एवं बच्चों के सुरक्षा को और बनाया गया सशक्त।
नवीन कानून में ऑनलाईन एफआईआर, तृतीय लिंग, संगठित अपराध, मॉब लिचिंग, आतंकवाद आदि को किया गया शामिल।
नवीन कानून के संबंध में कार्यशाला का आयोजन कर लोगों को किया जा रहा है जागरूक ।
श्री प्रभात कुमार (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक नारायणपुर, श्री रोबिनसन गुड़िया (भा.पु.से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नारायणपुर के मार्गदर्शन में भारत सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित तीन नवीन आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 के संबंध में जानकारी नारायणपुर जिले के आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिला पंचायत नारायणपुर के सभाकक्ष में दिनांक 25.06.2024 से 28.06.2024 तक चार दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया।
उक्त कार्यशाला में श्री प्रेमचंद शुक्ला, जिला अभियोजन अधिकारी नारायणपुर, सुश्री आशारानी, उप पुलिस अधीक्षक नारायणपुर, डॉ. प्रशांत देवांगन उप पुलिस अधीक्षक नारायणपुर एवं अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा नवीन कानून के विधिक प्रावधानों के संबंध में विस्तार से जानकारी दिया गया। नवीन कानून में दंड के स्थान पर न्याय को प्रमुखता दी गई है। प्रार्थी केन्द्रित कानून जो ज्यादा समावेशी-पारदर्शी एवं व्यापक है। नवीन कानून में तृतीय लिंग, छोटे संगठित अपराध जैसे- चैन स्नैचिंग, आतंकवादी, देशद्रोही, मॉब लिचिंग, ऑनलाईन एफआईआर को शामिल किया गया है। महिला एवं बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सशक्त कानून बनाया जाकर दण्ड को बढ़ाया गया है। नवीन कानून में इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों जैसे- फोटोग्राफी, विड़ियोग्राफी, रिकॉर्डिंग, लैपटॉप, कम्प्युटर आदि से संकलित साक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। नवीन कानून में सामुदायिक सेवा को परिभाषित कर नया दण्ड का रूप जोड़ा गया है। यह मानव अधिकारों के मूल्यों के अनुरूप है।
कार्यशाला में श्री अभिषेक गुप्ता संयुक्त कलेक्टर नारायणपुर, श्री अभयजीत सिंह मंडावी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सहित समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, जिला नारायणपुर, श्री परवेज कुरैशी उप पुलिस अधीक्षक नारायणपुर, समस्त थाना प्रभारी जिला नारायणपुर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका नारायणपुर, श्रीमती सुनीता मांझी अध्यक्ष नगर पालिका परिषद नारायणपुर, समस्त पार्षदगण, नगर पालिका परिषद नारायणपुर, जनपद पंचायत नारायणपुर अंतर्गत सरपंच, उप सरपंच, पंचगण, एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहें।
–00–