
नारायणपुर। जिले में तंबाकू नियंत्रण कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से नारायणपुर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने कोटपा अधिनियम 2003 के तहत विशेष जांच एवं चालानी अभियान चलाया। अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों के अवैध उपयोग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 प्रकरण दर्ज किए गए और कुल 4,850 रुपये का समन शुल्क वसूला गया। साथ ही 30 सितार गुटखा पाउच जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की गई।
यह अभियान पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुड़िया के निर्देशन तथा उप पुलिस अधीक्षक परवेज़ कुरैशी के मार्गदर्शन में संचालित किया गया। अभियान में कोटपा के सहायक नोडल अधिकारी डॉ. सियाम्बर सिंह, साइकोलॉजिस्ट छत्रपाल साहू तथा नारायणपुर पुलिस की संयुक्त टीम शामिल रही।
संयुक्त टीम ने शहर के बस स्टैंड, बाजार, होटल, ढाबों, पान दुकानों और अन्य सार्वजनिक स्थलों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कोटपा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों और दुकानदारों के विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्रवाई की गई।
अभियान के दौरान दुकानदारों और आम नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं करने, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करने तथा शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित होने संबंधी नियमों की जानकारी भी दी गई। इसके साथ ही तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करते हुए कानून का पालन करने की अपील की गई।
नारायणपुर पुलिस ने आम नागरिकों और व्यापारियों से तंबाकू नियंत्रण संबंधी कानूनों का पालन करने और स्वस्थ एवं नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग देने की अपील की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिले में इस प्रकार के संयुक्त निरीक्षण एवं चालानी अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।




