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CG: 2 अक्टूबर को नारायणपुर जिले में शुष्क दिवस, शराब की बिक्री और संव्यवहार पर रहेगा प्रतिबंध

गांधी जयंती के अवसर पर कलेक्टर नम्रता जैन का आदेश, जिले की सभी देशी और विदेशी मदिरा दुकानें रहेंगी पूर्णतः बंद

2 अक्टूबर को नारायणपुर जिले में शुष्क दिवस, शराब की बिक्री और संव्यवहार पर रहेगा प्रतिबंध

 

गांधी जयंती के अवसर पर कलेक्टर नम्रता जैन का आदेश, जिले की सभी देशी और विदेशी मदिरा दुकानें रहेंगी पूर्णतः बंद

 

नारायणपुर, 30 सितंबर 2026।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को नारायणपुर जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर नम्रता जैन द्वारा जारी आदेश के तहत इस दिन जिले में संचालित सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों को पूर्णतः बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

नारायणपुर में 2 अक्टूबर को शुष्क दिवस, शराब की दुकानें रहेंगी बंद
गांधी जयंती के अवसर पर कलेक्टर नम्रता जैन का आदेश, सभी देशी और विदेशी मदिरा दुकानें रहेंगी बंद

जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार 2 अक्टूबर को जिले में शराब की बिक्री सहित मदिरा से संबंधित संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा। शुष्क दिवस के दौरान किसी भी मदिरा दुकान का संचालन नहीं किया जा सकेगा। प्रशासन ने संबंधित विभाग और शराब दुकानों के संचालकों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

 

गांधी जयंती पर लागू रहेगा शुष्क दिवस

 

2 अक्टूबर को देशभर में महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। इस अवसर पर विभिन्न सरकारी एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में नारायणपुर जिले में भी 2 अक्टूबर को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

 

शुष्क दिवस का उद्देश्य निर्धारित दिन पर मदिरा की बिक्री और उससे जुड़े संव्यवहार को प्रतिबंधित रखना है। इसके तहत जिले में संचालित देशी और विदेशी मदिरा की सभी अधिकृत दुकानों को बंद रखा जाएगा।

 

शराब की बिक्री और संव्यवहार पर पूर्ण प्रतिबंध

 

प्रशासन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शुष्क दिवस के दौरान शराब का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा। इसका मतलब है कि 2 अक्टूबर को जिले में मदिरा की बिक्री अथवा संबंधित व्यावसायिक गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकेंगी।

 

जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शुष्क दिवस के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

 

जिले में सभी मदिरा दुकानें रहेंगी बंद

 

नारायणपुर जिले में संचालित देशी और विदेशी मदिरा दुकानों के लिए 2 अक्टूबर को दुकान बंद रखने का आदेश लागू रहेगा। ऐसे में शराब खरीदने वाले लोगों को भी प्रशासन के इस आदेश की जानकारी रखना जरूरी है, ताकि वे प्रतिबंधित अवधि में मदिरा खरीदने या उससे संबंधित किसी संव्यवहार का प्रयास न करें।

 

जिला प्रशासन की ओर से जारी यह आदेश 2 अक्टूबर को प्रभावी रहेगा। गांधी जयंती के अवसर पर घोषित शुष्क दिवस के चलते जिले में शराब की दुकानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

 

दंडकारण्य दर्पण | सच के साथ, समाज के साथ एक

Bindesh Patra

युवा वहीं होता हैं, जिसके हाथों में शक्ति पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं।

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