मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन आमंत्रित
नारायणपुर, 29 अगस्त 2023 – श्रम विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को उनके बेहतर जीवन-यापन करने हेतु स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माण अथवा नवीन आवास क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने हेतु हितग्राही को मंडल के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे श्रमिक जिनकी निरंतर 03 वर्ष पूर्व का जीवित पंजीयन, श्रमिक के पास छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसी भी स्थान पर स्वयं अथवा परिवार के सदस्यों के नाम से आवास ना होना अनिवार्य है। पति व पत्नी दोनों के मंडल में पंजीकृत हितग्राही होने की स्थिति में योजना के तहत् केवल एक ही हितग्राही को आवास के लिए अनुवृत्ति (सब्सिडी) प्राप्त हो सकेगा।
उक्त योजना के तहत् पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा स्वंय के भूखण्ड पर आवास निर्माण अथवा नवीन निर्मित आवास क्रय करने पर आवश्यक अभिलेख जैसे – भूखण्ड का दस्तावेज, नवीन आवास क्रय का दस्तावेज, आवास निर्माण से संबंधी जानकारी या क्रय आवास निर्माण आवास अनुबंध की मूल स्कैन प्रति के आधार पर निर्माण श्रमिक के द्वारा आवेदन किया जाता है। साथ ही योजनांतर्गत निर्माण श्रमिक या उनके परिवार में किसी भी सदस्य का किसी भी स्थान पर स्वयं का आवास ना होने के संबंध में शपथ पत्र के जमा करना अनिवार्य होगा। इस योजना का लाभ पूरे जीवन काल में एक ही बार देय होगा। हितग्राही इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु कार्यालय कलेक्टर, श्रम विभाग, कक्ष क्रमांक 42 से संपर्क कर सकते हैं।