header ads
कला और संस्कृतिकृषिछत्तीसगढ़शिक्षास्वास्थ्य

जनसंपर्क नारायणपुर: नयापरा, बंगलापारा, डीएनके, तहसीलपारा, गढ़बेंगाल और छोटेडोंगर माइक्रो कंटेन्टमेंट घोषित मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य कारणों से घर के बाहर निकलना रहेगा प्रतिबंधित

 

 नयापरा, बंगलापारा, डीएनके, तहसीलपारा, गढ़बेंगाल और छोटेडोंगर माइक्रो कंटेन्टमेंट घोषित
मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य कारणों से घर के बाहर निकलना रहेगा प्रतिबंधित

नारायणपुर 19 जनवरी 2022- जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके तहत् जिले के संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच हेतु प्रेषित किये गये थे, जिसमें नगर पालिका अंतर्गत नयापारा (जीएडी कॉलोनी) में 1 व्यक्ति, वार्ड क्रमांक 2 डीएनके (दीनदयाल आवास) में 1 व्यक्ति, वार्ड क्रमांक 3 तहसीलपारा में 1 व्यक्ति, गढ़बेंगाल में 1 व्यक्ति और ग्राम छोटेडोंगर में 1 व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण से फैलाव को र्दृिष्टगत रखते हुए नयापारा (जीएडी कॉलोनी) में पूर्व दिशा गली सड़क जो जिला पंचायत की ओर जाती है, पश्चिम दिशा रिक्त शासकीय भूमि, उत्तर दिशा गली सड़क तक और दक्षिण दिशा हाउस नं 5 से 7 जीएडी कॉलोनी तक, वार्ड क्रमांक 2 डीएनके (दीनदयाल कॉलोनी) में पूर्व दिशा दीनदयाल कॉलोनी से मुख्य मार्ग सीसी सड़क तक, पश्चिम दिशा सतलाल के मकान तक, उत्तर दिशा गोवर्धन पटेल के मकान तक, दक्षिण दिशा क्वाटर नंबर 114 तक, वार्ड क्रमांक 3 (तहसीलपारा) पूर्व दिशा में मोतीराम के मकान तक, पश्चिम दिशा मुख्य मार्ग से पाठक चौक की ओर सीसी सड़क तक, उत्तर दिशा सगनी पोटाई के मकान तक, दक्षिण दिशा भगवती साहू के मकान तक, गढ़बेंगाल में पूर्व दिशा शासकीय उचित मूल्य की दुकान तक, पश्चिम दिशा लाटापारा की ओर जाने वाली सड़क तक, उत्तर दिशा प्लाटपारा की ओर जाने वाली सड़क तक, दक्षिण दिशा फुलदास पिता जगत के मकान तक और गा्रम छोटेडोंगर में पूर्व दिशा सहदेव के घर तक, पश्चिम दिशा धनेश्वर के मकान तक, उत्तर दिशा रिक्त भूमि तक, दक्षिण दिशा गली मार्ग तक तक मांइक्रो कंटेंमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त चिन्हांकित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकाने, हाट-बाजार एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे। इसके साथ ही घर पहॅुच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जावेगी। सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस, पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जावेगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आवश्यक सर्विलांस, कान्टेक्ट ट्रैसिंग एवं सैम्पल जांच आदि की कार्यवाही की जावेगी।

 


 कोविड 19 संक्रमित मरीजों को होम आईसोलेशन एवं निःशुल्क कन्सल्टेशन प्रदाय किये जाने हेतु नियंत्रण कक्ष स्थापित
नियंत्रण कक्ष का मोबाईल नंबर 93990-71166

 वर्तमान में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है एवं भविष्य में मरीजों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है, जिसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लक्षण रहित अथवा लक्षण वाले कोविड 19 पॉजिटिव मरीजों को होम आईसोलेशन कर उपचार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। कलेक्टर श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देशानुसार जिले में कोविड 19 संक्रमित मरीजों को होम आईसोलेशन एवं निशुल्क कन्सल्टेशन प्रदाय किये जाने हेतु जिला चिकित्सालय नारायणपुर में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। नियंत्रण कक्ष का मोबाईल नंबर 93990-71166 है। नियंत्रण कक्ष के सुचारू संचालन हेतु स्वास्थ्य सेवा से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों की तिथि एवं रोस्टरवार ड्यूटी लगायी गयी हैं।

लोक निर्माण विभाग में टैंट एंव पंडाल व्यवस्था हेतु 21 जनवरी तक प्रस्ताव आमंत्रित

कार्यालय लोक निर्माण विभाग संभाग नारायणपुर द्वारा जिले अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हेतु टैंट, पंडाल व्यवस्था का दर निर्धारा करने हेतु संबंधित प्रतिष्ठानों से मुहरबंद प्रस्ताव रजिस्ट्री/स्पीड पोस्ट के माध्यम से 21 जनवरी 2022 तक आमंत्रित किये गये हैं। इच्छुक फर्म/संस्था उक्त तिथि तक अपने प्रस्ताव कार्यालय लोक निर्माण विभाग, नारायणपुर में जमा कर सकते हैं। साथ ही प्रस्ताव से संबंधित नियमों एवं शर्तो की जानकारी भी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

ओमीक्रान से संक्रमण एवं बचाव हेतु संयुक्त कलेक्टर श्री अभिषेक गुप्ता सक्षम अधिकारी नियुक्त
कलेक्टर श्री रघुवंशी ने जारी किये आदेश

कलेक्टर श्री ऋतुराज रघुवंशी ने जिले में कोरोना वायरस (कोविड19) एवं नये वेरियन्ट ओमीक्रान के संक्रमण को दृष्टिगत तथा सक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने से संबंधित शासन से प्राप्त आदेश, निर्देश, परिपत्र, ज्ञापन एवं सूचना को जिले में अमल करने एवं आवश्यक कदम उठाने हेतु श्री अभिषेक गुप्ता, संयुक्त कलेक्टर जिला नारायणपुर (मो. नं. 9165757062) को आगामी आदेश पर्यान्त तक सक्षम अधिकारी नियुक्त किया है। शासन से प्राप्त आदेश, निर्देश, परिपत्र, ज्ञापन एवं सूचना को अनुमोदन उपरांत श्री अभिषेक गुप्ता, संयुक्त कलेक्टर जिला नारायणपुर जिले के समस्त विभागों में प्रभावशील करने हेतु आदेश जारी करेंगे।

Bindesh Patra

युवा वहीं होता हैं, जिसके हाथों में शक्ति पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!