
अवैध शराब भट्टी पर लगातार कार्रवाई, पाँच अलग-अलग मामलों में पाँच अभियुक्त गिरफ्तार
घटना स्थल पर अभियुक्त अवैध देशी शराब की बिक्री/तैयारी की स्थिति में पाए गए।
सभी मामलों में धारा 36(C), छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अधिनियम 2002 के तहत कार्रवाई।अवैध रूप से खाली शराब की बोतलें, देशी शराब की गंध, तथा डिस्पोज़ल गिलास बरामद।
सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई।
दिनांक 18 नवंबर 2025 को थाना नारायणपुर पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर अवैध शराब के खिलाफ पाँच अलग-अलग कार्रवाई की गई। सभी प्रकरणों में पुलिस पेट्रोलिंग पार्टियों ने बख्शापुर शराब भट्टी के सामने व आसपास विभिन्न स्थानों पर व्यक्तियों को अवैध शराब की गतिविधियों में संलिप्त अवस्था में पकड़ा। कार्रवाई के दौरान खाली शराब की बोतल (180 एमएल), देशी शराब की तीव्र गंध, उपयोग की गई डिस्पोज़ल गिलास, तथा प्लास्टिक के डिब्बे आदि बरामद किए गए, जो अवैध शराब बिक्री/सेवन से संबंधित पाए गए। घटनाओं की सूचना पर संबंधित अधिकारियों ने मौके पर पहुँचकर आरोपियों को पकड़कर पूछताछ की, जिसमें उन्होंने अवैध शराब बेचने और पिलाने की जानकारी स्वीकार की। प्रत्येक FIR में कार्रवाई करने वाले अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण कर पंचनामा तैयार किया गया, जब्ती की गई एवं आरोपी को गिरफ्तार कर थाना लाकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई। सभी FIR में धारा 36(C) छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अधिनियम 2002 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा लगातार की गई इन कार्रवाईयों का उद्देश्य क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार पर रोक लगाना एवं सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है।
FIR की जानकारी और आरोपियों की सूची –
FIR नंबर- 0098
थाना- नारायणपुर
तारीख- 18/11/2025 – समय 21:35
धारा – 36(C), छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अधिनियम 2002
आरोपी का नाम – विश्वजीत मंडल, पिता श्री जयदेव मण्डल, उम्र 45 वर्ष, जाति नमोंशूद्र, बखरूपारा, नारायणपुर
FIR नंबर- 0099
थाना- नारायणपुर
तारीख- 18/11/2025 – समय 21:45
धारा – 36(C), छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अधिनियम 2002
आरोपी का नाम – सुब्रत मजूमदार, पिता श्री सुखलाल मजूमदार, उम्र 31 वर्ष, दारूभट्ठी के सामने, नारायणपुर
FIR नंबर- 0100
थाना- नारायणपुर
तारीख- 18/11/2025 – समय 21:55
धारा- 36(C), छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अधिनियम 2002
FIR नंबर – 0101
थाना- नारायणपुर
तारीख- 18/11/2025 – समय 22:05
धारा- 36(C), छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अधिनियम 2002
आरोपी का नाम – कोमल यदु, पिता श्री गिरधारी लाल यदु, उम्र 37 वर्ष, गुडरीपारा, नारायणपुर
FIR नंबर- 0102
थाना- नारायणपुर
तारीख- 18/11/2025 – समय 22:15
धारा- 36(C), छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अधिनियम 2002
आरोपी का नाम – चंदन कुमार सिंह, पिता श्री काशी नाथ सिंह, उम्र 30 वर्ष, जाति कुर्मी, अटल आवास, नारायणपुर




