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Chhattisgarh : अवैध शराब बिक्री पर पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही

 

अवैध शराब बिक्री पर पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही

नारायणपुर जिले में पुलिस अधीक्षक श्री रॉबिन्सन गुरिया (भा.पु.से) के मार्गदर्शन में अपराध एवं अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में दिनांक 11/11/2025 को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों — छोटे डोंगर, फ़ारसगांव एवं भरंडा में पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई।

 

 

थाना छोटे डोंगर पुलिस की कार्यवाही –

 

थाना छोटे डोंगर पुलिस को अवैध शराब बिक्री की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही की गई।

दबिश के दौरान आरोपी निरंजन पाल पिता चिंता हरण पाल, उम्र 74 वर्ष, निवासी छोटे डोंगर को पकड़ा गया।

आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई।

 

जब्त की गई सामग्री का विवरण इस प्रकार है —

 

मैकडॉवेल क्वार्टर – 57 नग

आर.एस. क्वार्टर – 57 नग

फ्रंटलाइन क्वार्टर – 17 नग

जम्मू स्पेशल व्हिस्की क्वार्टर – 53 नग

बीयर – 55 नग

प्लेन क्वार्टर – 56 नग

 

 

कुल 238 नग अवैध शराब जब्त कर आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया।

थाना फ़ारसगांव पुलिस की कार्यवाही –

 

इसी क्रम में थाना फ़ारसगांव क्षेत्र में विक्की ढाबा में अवैध शराब बिक्री की सूचना पर दबिश दी गई।

जहां से आरोपी प्रकाश कुलदीप पिता गुड़िया राम कुलदीप, उम्र 35 वर्ष, निवासी फ़ारसगांव को पकड़ा गया।

 

जब्त सामग्री –

 

मूड ऑफ़ (375 ML) : 06 नग

बीयर : 04 नग

कुल 10 नग अवैध शराब जब्त की गई।

आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34 अ (1) के तहत कार्रवाई की गई है।

 

 

थाना भरंडा पुलिस की कार्यवाही –

 

थाना भरंडा क्षेत्र में जुआ खेलने की सूचना पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 05 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा।

पकड़े गए आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं —

1. सूरज सहारे पिता राजेन्द्र सहारे, उम्र 30 वर्ष

2. तेजेश्वर आमड़े पिता स्व. माधव आमड़े, उम्र 27 वर्ष

3. त्रिलोक यदु पिता स्व. उध्यराम यदु, उम्र 26 वर्ष

4. देवेश कुमार पटेल पिता सुरेश कुमार, उम्र 24 वर्ष

5. धनेश्वर कौड़ो पिता चेनुराम कौड़ो, उम्र 28 वर्ष

(सभी निवासी करलखा, थाना भरण्डा, जिला नारायणपुर)

 

जुआ खेलते समय आरोपियों से 3000₹ नगद रकम एवं ताशपत्ते जब्त कर छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

Bindesh Patra

युवा वहीं होता हैं, जिसके हाथों में शक्ति पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं।

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