
उप निर्वाचन होने वाले पंचायतों में धारा 144 लागू
कलेक्टर श्री ऋतुराज रघुवश्ंाी ने जारी किये आदेश

नारायणपुर, 8 जून 2022 – जिले में पंचायतों के उप निर्वाचन 2022 की घोषणा की जा चुकी है पंचायत के चुनाव 2022 के दौरान चुनाव प्रक्रिया में कुछ असमाजिक तत्व भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित कर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कार्य में बाधा डालने तथा मतदाताओं को भयभीत करने हेतु किया जा सकता है, जिससे नारायणपुर जिले के पंचायत उप निर्वाचन 2022 क्षेत्रों का वातावरण अशांत एवं भयाक्रान्त हो सकता है। तथा निर्वाचन हेतु 3 जून को निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन प्राप्त करने की कार्यवाही प्रारंभ होकर मतगणना कार्य 28 जून 2022 को ही निश्चित किया गया है। जिले के पंचायत क्षेत्रों में उप निर्वाचन 2022 के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री ऋतुराज रघुवंशी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है। आदेश में कहा गया है कि नारायणपुर जिले के पंचायत उपनिर्वाचन 2022 क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र तथा बंदूक, रायफल, भाला, बल्लम, तरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार की घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सडक, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं, रैली, जुलूस एवं अन्य स्थानांे पर नहीं चलेगा। अपवाद जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है, ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेगा। वृद्ध, दिव्यांगजन लाठी की सहायता से ही चल पाने वाले व्यक्ति उक्ताशय हेतु अपवाद होंगे। यह आदेश 3 जून से 30 जूल 2022 तक प्रभावशील रहेगा। आदेश धारा 144 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत समय अभाव के कारण एक तरफा कार्यवाही कर पारित किया गया है।



