header ads
अपराधकृषिछत्तीसगढ़नारायणपुरशिक्षास्वास्थ्य

CG: अधिक दर पर खाद बेचने पर विक्रेता का लाइसेंस निलंबित

अधिक दर पर खाद बेचने पर विक्रेता का लाइसेंस निलंबित

 

नारायणपुर, 23 अगस्त 2026। किसानों को उर्वरक निर्धारित दर पर उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग ने निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी है। अधिक कीमत पर खाद बेचने की शिकायत मिलने के बाद विभाग ने संबंधित कृषि विक्रेता का उर्वरक लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है।

कृषि विभाग को नारायणपुर के गुप्ता ट्रेडर्स कृषि केंद्र, बखरूपारा और दीपक कृषि केंद्र, पाठक चौक के संबंध में यूरिया और डीएपी निर्धारित शासकीय दर से अधिक कीमत पर बेचने की शिकायत मिली थी। शिकायत के आधार पर विभाग की टीम ने मामले की जांच और परीक्षण किया।

कलेक्टर नम्रता जैन के निर्देश पर जांच पूरी होने के बाद विभाग ने कार्रवाई की। अधिसूचित प्राधिकारी उर्वरक एवं उप संचालक कृषि मोनिका ठाकुर ने संबंधित विक्रेता का उर्वरक लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है।

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे यूरिया, डीएपी और अन्य कृषि आदान निर्धारित दर पर ही खरीदें। यदि कोई विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक राशि लेता है या उर्वरक बिक्री में किसी प्रकार की अनियमितता करता है, तो इसकी शिकायत कृषि कार्यालय में की जा सकती है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों को उचित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए निगरानी और जांच की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

 

Bindesh Patra

युवा वहीं होता हैं, जिसके हाथों में शक्ति पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!