
छत्तीसगढ़ में दोपहिया वाहन पर चालक और सवारी दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य
4 वर्ष से अधिक उम्र के सभी सवारों पर लागू नियम, बिना हेलमेट चलाने पर होगा चालान
दंडकारण्य दर्पण
सटीक • सरल • विश्वसनीय
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रायपुर
छत्तीसगढ़ में सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए दोपहिया वाहन पर चालक और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यह नियम 4 वर्ष से अधिक उम्र के सभी सवारों पर लागू होगा। बिना हेलमेट वाहन चलाने या पीछे बैठने पर अब सख्ती से चालान किया जाएगा।
यह निर्णय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत लिया गया है, जिसके अंतर्गत दोपहिया वाहन पर यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को सख्त प्रवर्तन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम किया जा सके।
इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बदलाव यह भी किया गया है कि अब दोपहिया वाहन की बिक्री के समय ग्राहकों को भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप हेलमेट देना अनिवार्य होगा। बिना हेलमेट के किसी भी वाहन की डिलीवरी नहीं की जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य लोगों को शुरुआत से ही सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है।
परिवहन विभाग ने पूरे प्रदेश में सघन जांच अभियान चलाने की तैयारी की है। इसके साथ ही आम नागरिकों को हेलमेट के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जाएंगे।
प्रशासन का मानना है कि यह कदम सड़क सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है। लोगों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करते हुए अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
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