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CG: तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों को बड़ी राहत, 169 परिवारों के खातों में पहुंची 2.42 करोड़ की सहायता

राजमोहिनी देवी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत सीधे बैंक खातों में अंतरित हुई राशि, मृत्यु और विकलांगता के मामलों में परिवारों को मिला आर्थिक संबल

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों को बड़ी राहत, 169 परिवारों के खातों में पहुंची 2.42 करोड़ की सहायता

 

राजमोहिनी देवी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत सीधे बैंक खातों में अंतरित हुई राशि, मृत्यु और विकलांगता के मामलों में परिवारों को मिला आर्थिक संबल

 

रायपुर,  छत्तीसगढ़ में तेन्दूपत्ता संग्रहण से जुड़े परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में राज्य सरकार की राजमोहिनी देवी तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 169 परिवारों को कुल 2 करोड़ 42 लाख 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। सहायता राशि हितग्राहियों के बैंक खातों में डिजिटल माध्यम से सीधे अंतरित की गई।

राजमोहिनी देवी योजना के तहत तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों को आर्थिक सहायता
राजमोहिनी देवी तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 169 परिवारों को 2.42 करोड़ रुपये की सहायता जारी की गई।

वन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सहायता राशि जारी की गई। रायगढ़ जिले की चिमटापानी समिति के मिथिलेश सिदार और दंतेवाड़ा जिले की नकुलनार समिति के गल्ले वीटी के बैंक खातों में राशि अंतरित कर डिजिटल भुगतान की शुरुआत की गई।

 

4 परिवारों को 4-4 लाख रुपये की सहायता

 

योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु के 4 प्रकरणों में प्रत्येक परिवार को 4 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की गई। वहीं सामान्य मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता के 103 प्रकरणों में प्रत्येक हितग्राही को 2 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई।

 

इसके अलावा 50 से 59 वर्ष आयु वर्ग के हितग्राहियों के लिए भी योजना के तहत सहायता दी गई। इस आयु वर्ग में दुर्घटना मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता के 4 प्रकरणों में 75-75 हजार रुपये तथा सामान्य मृत्यु के 58 प्रकरणों में 30-30 हजार रुपये की सहायता प्रदान की गई।

 

योजना में अलग-अलग परिस्थितियों के लिए सहायता का प्रावधान

 

राजमोहिनी देवी तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग में परिवार के मुखिया की सामान्य मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये की सहायता का प्रावधान है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपये तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये की सहायता दी जाती है।

 

इसी तरह 50 से 59 वर्ष आयु वर्ग में सामान्य मृत्यु पर 30 हजार रुपये, दुर्घटना मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता पर 75 हजार रुपये और आंशिक विकलांगता पर 37 हजार 500 रुपये की सहायता का प्रावधान है।

 

संकट के समय परिवारों को आर्थिक सहारा

 

तेन्दूपत्ता संग्रहण से जुड़े परिवारों के लिए मृत्यु अथवा विकलांगता जैसी परिस्थितियां आर्थिक संकट का कारण बन सकती हैं। ऐसे समय में योजना के माध्यम से सीधे बैंक खातों में सहायता राशि पहुंचाकर प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल देने का प्रयास किया जा रहा है।

 

राज्य लघु वनोपज संघ के मुख्य कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में संघ के अध्यक्ष श्री रूपसाय सलाम, उपाध्यक्ष श्री यज्ञदत्त शर्मा और प्रबंध संचालक श्रीमती संजीता गुप्ता की उपस्थिति में हितग्राहियों को सहायता राशि जारी की गई।

Bindesh Patra

युवा वहीं होता हैं, जिसके हाथों में शक्ति पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं।

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