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नारायणपुर में शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण के आरोप में युवक गिरफ्तार

युवती की शिकायत पर थाना नारायणपुर पुलिस ने दर्ज किया मामला, भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत कार्रवाई

नारायणपुर में शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण के आरोप में युवक गिरफ्तार

 

युवती की शिकायत पर थाना नारायणपुर पुलिस ने दर्ज किया मामला, भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत कार्रवाई

 

नारायणपुर। जिले में शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप से जुड़े मामले में थाना नारायणपुर पुलिस ने आरोपी बजरंग करंगा को गिरफ्तार किया है। पीड़िता की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। आरोपी को 17 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। पुलिस के अनुसार, मामले की आगे की जांच जारी है।

नारायणपुर पुलिस द्वारा मामले में की गई कानूनी कार्रवाई
नारायणपुर पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया।

सोशल मीडिया से हुआ था संपर्क

 

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने 16 अक्टूबर 2026 को थाना नारायणपुर पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि वर्ष 2025 में सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी पहचान आरोपी से हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी।

 

पीड़िता के आरोप के मुताबिक, आरोपी ने उससे प्रेम करने और विवाह करने की बात कही थी। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि 20 अप्रैल 2025 को आरोपी उसके घर पहुंचा और शादी का आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

 

शादी से इनकार करने का लगाया आरोप

 

पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि घटना के बाद भी आरोपी उसे विवाह करने का आश्वासन देता रहा, लेकिन बाद में उसने शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की।

 

पुलिस ने शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर मामला दर्ज कर आवश्यक जांच शुरू की। मामले में सामने आए आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के तहत होना शेष है।

 

धारा 69 के तहत अपराध दर्ज

 

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता की शिकायत पर थाना नारायणपुर में अपराध क्रमांक 103/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 में अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया तथा प्रकरण से संबंधित तथ्यों और साक्ष्यों का संकलन किया गया।

 

इसके बाद पुलिस ने आरोपी बजरंग करंगा को तलाश कर अभिरक्षा में लिया। आवश्यक पूछताछ एवं विवेचनात्मक कार्रवाई के पश्चात 17 अक्टूबर 2026 को उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

 

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई

 

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार पटेल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऐश्वर्य चंद्राकर के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी नारायणपुर अजय सिंह और थाना प्रभारी नारायणपुर विनीत दुबे के नेतृत्व में की गई।

 

नारायणपुर पुलिस ने कहा है कि महिलाओं से संबंधित अपराधों को गंभीरता से लेते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने और ऐसे अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आम नागरिकों से महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की जानकारी तत्काल पुलिस को देने की अपील भी की है।

 

दंडकारण्य दर्पण | सच के साथ, समाज के साथ

Bindesh Patra

युवा वहीं होता हैं, जिसके हाथों में शक्ति पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं।

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