शराब के अवैध परिवहन पर नारायणपुर पुलिस की कार्यवाही
ग्राम सूलेंगा में शराब परिवहन करते हुये 1 आरोपी पर कार्यवाही
140 लीटर देशी प्लेन शराब एवं गोल्डन गोवा व्हिस्की बरामद।
जप्त बोलेरो क्रमांक सी जी 21 एफ 2568 , एवं 1 मोबाइल
जप्त शराब की कीमत 73,000/- रूपये।
आबकारी अधिनियम के अंतर्गत थाना नारायणपुर की कार्यवाही ।
नाम आरोपी :-
जितेंद्र सिन्हा पिता विश्राम सिन्हा, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम सूलेंगा, थाना नारायणपुर , जिला नारायणपुर (छ.ग.)
पुलिस अधीक्षक श्री पुष्कर शर्मा (भा.पु.से) के नेतृत्व में नारायणपुर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य में शराब के अवैध परिवहन पर कार्यवाही करने में नारायणपुर पुलिस को सफलता मिली है। ज्ञात हो कि सूचना प्राप्त हुआ था कि किसी व्यक्ति के द्वारा नारायणपुर में शराब का अवैध परिवहन किया जा रहा है, सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री निखील राखेजा (भा.पु.से.), हेमसागर सिदार, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) नारायणपुर लोकेश बंसल के मार्गदर्शन में, थाना प्रभारी नारायणपुर दिनेश चन्द्रा के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा ग्राम सुलेंगा में संदिग्ध वाहन की पहचान कर बोलेरो क्र. CG 21 F 2568 को रोका गया। जिसमें एक व्यक्ति मिला, जिससे पुछताछ करने पर उसने अपना नाम जितेन्द्र सिन्हा निवासी सुलेंगा होना बताया। जिसके बोलेरो वाहन क्र. CG 21 F 2568 की चेकिंग करने पर वाहन में देशी प्लेन शराब – 88 लीटर एवं गोल्डन गोवा व्हिस्की – 52 लीटर कुल 140 लीटर देशी शराब / व्हिस्की मिला। जिस संबंध में पुछताछ करने पर अपने पास उक्त शराब परिवहन के संबध में वैधानिक जवाब प्रस्तुत नही किया गया। मामले में आरोपी का कृत्य 34 (2) आबकारी एक्ट का होना पाये जाने से आरोपी जितेन्द्र सिन्हा के कब्जे से कुल 140 लीटर देशी प्लेन शराब एवं गोल्डन गोवा व्हिस्की, 01 नग बोलेरो वाहन, 01 नग मोबाईल बरामद कर जप्त किया गया है। जप्तशुदा शराब की कीमत 73,000/- रूपये आंकी गई है। आरोपी जितेन्द्र सिन्हा के विरूद्ध थाना नारायणपुर में 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।