तीन माओवादियों पर नारायणपुर पुलिस की कार्यवाही। हत्या, आगजनी एवं आई.ई.डी. विस्फोट की घटनाओं में थे शामिल।

 

 

तीन माओवादियों पर नारायणपुर पुलिस की कार्यवाही।

हत्या, आगजनी एवं आई.ई.डी. विस्फोट की घटनाओं में थे शामिल।

 

🔅 *सितम्बर 2021 में मढ़ोनार में निर्माण कार्य में लगे वाहनों में आगजनी एवं हत्या।*

 

🔅 *मार्च 2022 में बड़ेबुरगुम में आई.ई.डी. विस्फोट ।*

 

🔅 *दिसम्बर 2022 में कड़ेमेटा में आई.ई.डी. विस्फोट।*

 

🔅 *गिरफ्तार माओवादी पूर्वी बस्तर डीविजन अन्तर्गत अमदई एरिया कमेटी के सक्रिय सदस्य ।*

 

🔅 *शिवाजी उर्फ रूपचंद मण्डावी, आदेरबेड़ा -जनताना सरकार सदस्य।*

 

🔅 *जयलू कश्यप, ग्राम कावानार- ग्राम रक्षा दल का सदस्य ।*

 

🔅 *सिलधर नेताम, बेचा -जनताना सरकार अन्तर्गत जनमिलिशिया सदस्य।*

 

🔅 *नाम आरोपी -*

(1). शिवाजी @ रूपचंद मण्डावी पिता मंगलूराम मण्डावी, उम्र 32 वर्ष ,निवासी तायेमेटा ,थाना छोटेडोंगर, जिला नारायणपुर (छ.ग.)

 

(2)- जयलू राम कश्यप पिता गोदरू कश्यप उम्र 22 वर्ष निवासी मुसनार थाना ओरछा जिला नारायणपुर (छ.ग.)

 

3- सिलधर नेताम पिता सुखराम नेताम उम्र 21 वर्ष निवासी कावानार थाना छोटेडोंगर जिला नारायणपुर (छ.ग.)।

 

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पुलिस अधीक्षक, पुष्कर शर्मा (भा.पु.से.) के नेतृत्व में नारायणपुर पुलिस के द्वारा नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी तारतम्य में छोटेडोंगर क्षेत्रान्तर्गत सक्रिय 3 माओवादियों पर कार्यवाही करने में नारायणपुर पुलिस को सफलता मिली है। ज्ञात हो कि पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा एवं अति. पुलिस अधीक्षक, हेमसागर सिदार के मार्गदर्शन में डीआरजी टीम नक्सल विरोधी अभियान हेतु छोटेडोंगर से रवाना हुई थी दौरान सर्चिंग गश्त के 3 संदेहियों को संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर पकड़ा गया जिनसे पूछताछ करने पर जिन्होने अपना नाम (1)- शिवाजी उर्फ रूपचंद मण्डावी निवासी तोयेमेटा , (2) जयलू राम कश्यप निवासी मुसनार एवं (3). सिलधर नेताम निवासी कावानार होना बताया गया जिनसे पूछताछ करने पर तीनों ने बताया कि पुलिस पार्टी एवं जनता को नुकसान पहंचाने के लिए इनके द्वारा छोटेडोंगर मढ़ोनार मार्ग में चिहरामोड़ के पास टेकरी में प्रेसर बम आई.ई.डी. को छुपाकर रखना बताये। कि संदेहियों के निशानदेही पर चिहरामोड़ के पास टेकरी में एक प्रेसर बम बरामद किया गया जिसे ऐतिहातन दृष्टिकोण से सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए नष्टीकरण किया गया। संदेहियों से पूछताछ पर तीनों ने बताया कि तीनों पूर्वी बस्तर डीविजन अन्तर्गत अमदई एरिया कमेटी के सदस्य हैं एवं नक्सल गतिविधियों में शामिल रहे हैं और पूर्व में सितम्बर 2021 में छोटेडोंगर मढ़ोनार मार्ग में निर्माण कार्य में लगे वाहनों में आगजनी कर निर्माण कार्य में शामिल लोगों को मारपीट कर एक व्यक्ति की हत्या कर देना स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त मार्च 2022 में पल्ली-बारसूर रोड में सुरक्षा बल एवं जनता को नुकसान पहुंचाने के नीयत से आई.ई.डी. विस्फोटक करना एवं दिसम्बर 2022 में ग्राम कड़ेमेटा के पास सुरक्षा बल एवं जनता को नुकसान पहुंचाने के नीयत से आई.ई.डी. विस्फोट करना स्वीकार किये है। जिसमें शिवाजी उर्फ रूपचंद मण्डावी निवासी तोयामेटा जो पिछले 10 वर्ष से नक्सल गतिविधियों में शामिल रहकर वर्तमान में आदेरबेड़ा जनताना सरकार का सदस्य एवं उद्योग शाखा का प्रमुख है, जिसे पूर्व में भी दो आपराधिक प्रकरणों में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। माओवादी जयलू राम कश्यप निवासी मुसनार जो कावानार नक्सली ग्राम रक्षा दल का सदस्य है एवं माओवादी सिलधर नेताम निवासी कावानार जो बेचा जनताना सरकार का जनमिलिशिया सदस्य है एवं उक्त तीनों माओवादी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर विशेष न्यायालय पेश किया जा रहा है।

 

🔅 *नक्सली संगठन में धारित पद( पूर्वी बस्तर डीविजन- अमदई एरिया कमेटी)*

 

*शिवाजी @ रूपचंद मण्डावी-* आदेरबेड़ा जनताना सरकार का सदस्य एवं उद्योग शाखा का प्रमुख।

 

*जयलू राम कश्यप* – कावानार नक्सली ग्राम रक्षा दल का सदस्य।

 

*सिलधर नेताम* – बेचा जनताना सरकार का जनमिलिशिया सदस्य।

 

🔅 *आपराधिक प्रकरण (थाना छोटेडोंगर)-*

 

1- अप. क्र.- 20/2021 धारा 147, 148, 149, 302, 396, 341, 435, 323, 506 भादवि, 13(1), 20, 38(1)(2), 39(2) यूएपीए एक्ट, 25 आर्म्स एक्ट।

*विवरणः-* दिनांक 23.09.2021 को ग्राम मढ़ोनार में पुल निर्माण कार्य में लगे वाहनों में आगजनी कर मजदूरों के साथ मारपीट कर मुंशी (संदीप जाना) की हत्या करना।

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(2) – अप. क्र.- 05/2022 धारा 147, 148, 149, 307 भादवि, 3, 5 विस्फो. पदार्थ अधि., 25 आर्म्स एक्ट, छ.ग. जन सुरक्षा अधिनियम की धारा 8(1)(3)(5)

*विवरणः-* दिनांक 21.03.2022 को पल्ली-बारसूर मार्ग पर बड़ेबुरगुम में सुरक्षा बल एवं जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए आई.ई.डी. विस्फोट करना।

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3- अप. क्र.- 15/2022 धारा 147, 148, 149, 307, भादवि 3, 5 विस्फो.पदार्थ अधि., 25 आर्म्स एक्ट, छ. ग. जन सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 (1)(3)(5)

*विवरणः-* दिनांक 25.12.2022 को पल्ली-बारसूर मार्ग पर कड़ेमेटा के पास सुरक्षा बल एवं जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए आई. ई.डी. विस्फोट करना।

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🔅 *जप्त सम्पत्तिः-*

 

1- मोटर सायकल 01 नग।

2- नक्सली बैनर, नक्सली पर्चा,

3- बिजली वायर, बैटरी एवं आई.ई.डी. के विस्फोटशुदा अवशेष। नारायणपुर जिला से ब्यूरो चीफ दिनेश कुमार रजक बी के एम न्यूज चैनल/c.g.m.p.

 

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