
नारायणपुर में अवैध शराब परिवहन पर पुलिस की कार्रवाई, 102 पौवा देशी मदिरा के साथ दो आरोपी गिरफ्तार
ओरछा पुलिस ने ग्राम बड़गुमर के पास मोटरसाइकिल रोककर की जांच, शराब और वाहन सहित 16,360 रुपये की सामग्री जब्त
नारायणपुर। जिले में अवैध शराब के परिवहन और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए ओरछा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 102 पौवा देशी मदिरा और परिवहन में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल जब्त की है। जब्त शराब और मोटरसाइकिल की कुल अनुमानित कीमत 16,360 रुपये बताई गई है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई 16 अक्टूबर 2026 को की गई। मामले में दोनों आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया।
मुखबिर की सूचना पर ग्राम बड़गुमर के पास रोका वाहन
पुलिस के अनुसार, थाना ओरछा को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल क्रमांक CG-19-BQ-2811 में देशी मदिरा रखकर ओरछा से नारायणपुर की ओर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने ओरछा से नारायणपुर जाने वाले मार्ग पर ग्राम बड़गुमर के पास संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोककर तलाशी ली।
जांच के दौरान मोटरसाइकिल पर रखे दो पिट्ठू बैग से देशी मदिरा बरामद हुई। पुलिस ने शराब और परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को विधिवत जब्त कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की।
दो बैग से बरामद हुईं 102 पौवा देशी शराब
पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, पहले बैग से 180 एमएल की 60 बोतलें बरामद की गईं, जिनकी कुल मात्रा 10.800 बल्क लीटर बताई गई है। वहीं, दूसरे बैग से 180 एमएल की 42 बोतलें मिलीं, जिनकी कुल मात्रा 7.560 बल्क लीटर है।
इस प्रकार पुलिस ने कुल 102 पौवा देशी मदिरा, जिसकी अनुमानित कीमत 8,160 रुपये बताई गई है, जब्त की। इसके अलावा परिवहन में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल की कीमत लगभग 8,200 रुपये आंकी गई है। शराब और वाहन सहित जब्त सामग्री का कुल अनुमानित मूल्य 16,360 रुपये है।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम
पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार बताई गई है।
1. जुरियाराम कावड़े, पिता स्वर्गीय बोटीराम कावड़े, उम्र 28 वर्ष, निवासी टाहकाकावाड़ा, वर्तमान निवास ओरछा मांझीपारा, जिला नारायणपुर।
2. सुमन ध्रुव, पिता स्वर्गीय वाड़गे, उम्र 30 वर्ष, निवासी इंदिरा आवासपारा, ओरछा, जिला नारायणपुर।
आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज
पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना ओरछा में अपराध क्रमांक 09/2026 के तहत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई है। दोनों आरोपियों को 16 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हुई कार्रवाई
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार पटेल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऐश्वर्य चंद्राकर के मार्गदर्शन, एसडीओपी छोटेडोंगर मनोज मांडवी तथा थाना प्रभारी ओरछा राजेश पाण्डेय के नेतृत्व में की गई।
नारायणपुर पुलिस ने आम नागरिकों से अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री जैसी गतिविधियों से दूर रहने की अपील की है। पुलिस ने नागरिकों से ऐसी गतिविधियों की जानकारी मिलने पर नजदीकी पुलिस थाने को सूचित करने का आग्रह किया है। पुलिस के अनुसार, जिले में अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी।
दंडकारण्य दर्पण | सच के साथ, समाज के साथ