CG: काम में लापरवाही पर लोक निर्माण विभाग की बड़ी कार्रवाई, 6 ठेकेदारों पर गिरी गाज

सड़कों और पुलों के निर्माण में धीमी प्रगति पर पंजीयन नवीनीकरण रोका, दो ठेकेदारों के पंजीयन निरस्त

 

 

रायपुर, 10 सितंबर 2026। लोक निर्माण विभाग ने सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों में अत्यधिक देरी और काम पूरा करने में रुचि नहीं लेने वाले छह ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करने वाले ठेकेदारों के पंजीयन का नवीनीकरण रोकने के आदेश जारी किए हैं। वहीं दो ठेकेदारों के पंजीयन निरस्त कर दिए गए हैं।

बस्तर संभाग में निर्माणाधीन महत्वपूर्ण सड़कों और पुलों के कार्यों की धीमी प्रगति को देखते हुए राज्य शासन ने इन मामलों की व्यापक समीक्षा की। समीक्षा के दौरान सामने आया कि संबंधित ठेकेदारों को कई बार नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद कार्यों में अपेक्षित तेजी नहीं आई। कुछ मामलों में ठेकेदारों ने कार्य पूरा करने के लिए शपथ पत्र भी दिए, लेकिन इसके बाद भी निर्माण कार्यों की गति में सुधार नहीं हुआ।

 

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय ने कार्रवाई करते हुए ठेकेदार के. मोहन रेड्डी, मेसर्स शांति विजय कन्सट्रक्शन, मेसर्स ट्रांसाफ्ट इंफ्रा., मेसर्स राघवा कन्सट्रक्शन, मेसर्स बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर और मेसर्स पंकज हालदार के पंजीयन के अ-नवीनीकरण के आदेश जारी किए हैं।

 

विभाग ने सार्वजनिक आवागमन और जनसुविधा से जुड़े निर्माण कार्यों में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए ठेकेदार के. मोहन रेड्डी और मेसर्स ट्रांसाफ्ट इंफ्रा. के पंजीयन निरस्त करने की भी कार्रवाई की है।

 

पांच साल तक नवीनीकरण पर रोक

 

सुकमा जिले में चिंतलनार-मरियागुड़म मार्ग और कोंटा-गोलापल्ली मार्ग का निर्माण कर रहे मेसर्स राघवा कन्सट्रक्शन के पंजीयन का आगामी पांच वर्षों तक नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

 

इसी तरह नारायणपुर जिले में नारायणपुर-सोनपुर-मरोड़ा मार्ग का निर्माण कर रहे मेसर्स शांति विजय कन्सट्रक्शन के पंजीयन के नवीनीकरण पर भी आगामी पांच वर्षों तक रोक लगाई गई है।

 

चिंतलनार-मरियागुड़म मार्ग का निर्माण कर रहे मेसर्स ट्रांसाफ्ट इंफ्रा. का पंजीयन निरस्त करते हुए आदेश जारी होने की तारीख से आगामी पांच वर्षों तक नवीनीकरण नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

 

दो ठेकेदारों के पंजीयन निरस्त

 

सुकमा जिले में भेज्जी-चिंतागुफा मार्ग और चिंतलनार-मरियागुड़म सड़क का निर्माण कर रहे ठेकेदार के. मोहन रेड्डी का पंजीयन भी निरस्त कर दिया गया है। उनके पंजीयन का आगामी पांच वर्षों तक नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

 

वहीं कोंटा-गोलापल्ली मार्ग का निर्माण कर रहे मेसर्स बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर के पंजीयन का आगामी दो वर्षों तक नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। नारायणपुर-सोनपुर-मरोड़ा मार्ग पर पुल-पुलियों का निर्माण कर रहे मेसर्स पंकज हालदार के पंजीयन के नवीनीकरण पर भी आगामी पांच वर्षों तक रोक लगाई गई है।

 

राज्य शासन ने निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी और अनुबंध की शर्तों की अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए यह कार्रवाई की है। शासन ने इन कार्रवाईयों को लेकर बिलासपुर उच्च न्यायालय में कैविएट भी दायर की है।

 

 

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