
स्वतंत्रता दिवस पर गृह निर्माण मंडल की बड़ी सौगात, दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट
बकायादार हितग्राहियों को एकमुश्त भुगतान पर मिलेगा लाभ, वाटर चार्जेस के सरचार्ज में भी 50 प्रतिशत राहत
रायपुर, 18 अगस्त 2026। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने अपने बकायादार हितग्राहियों को बड़ी राहत दी है। मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने मंडल की पात्र आबंटित संपत्तियों पर बकाया दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है। यह सुविधा एकमुश्त भुगतान करने वाले हितग्राहियों को मिलेगी।
मंडल की ओर से बताया गया है कि यह छूट मंडल की विभिन्न योजनाओं में निर्मित और निर्माणाधीन आबंटित संपत्तियों पर लागू होगी। पात्र हितग्राही अपनी संपत्ति की संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा कर विलंबित अवधि के ब्याज में 50 प्रतिशत छूट का लाभ ले सकेंगे।
हालांकि विशेष आवासीय योजना के अंतर्गत OTS-1 और OTS-2 में आबंटित संपत्तियां इस योजना के दायरे में शामिल नहीं होंगी।
मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने बताया कि इससे पहले भी निर्मित भवनों के विरुद्ध बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर 31 मार्च 2026 तक दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट दी गई थी। इस योजना को हितग्राहियों का अच्छा प्रतिसाद मिला था। हितग्राहियों को बकाया राशि जमा करने में सुविधा देने और मंडल की निधि में तरलता बनाए रखने के उद्देश्य से योजना को दोबारा लागू किया गया है।
वाटर चार्जेस के सरचार्ज में भी मिलेगी राहत
गृह निर्माण मंडल ने बकाया जलप्रदाय शुल्क यानी वाटर चार्जेस के सरचार्ज में भी 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। जिन हितग्राहियों की आबंटित संपत्तियों पर जलप्रदाय शुल्क लंबित है, वे बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान कर सरचार्ज में 50 प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकेंगे।
मंडल के अनुसार कई हितग्राहियों ने लगातार वाटर चार्जेस के सरचार्ज में राहत देने की मांग की थी। हितग्राहियों की सुविधा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
इस संबंध में मंडल की संबंधित इकाइयों को आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे हैं। अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने हितग्राहियों से अपील की है कि वे इस विशेष सुविधा का लाभ उठाते हुए अपनी बकाया राशि का शीघ्र एकमुश्त भुगतान करें।