
रायपुर में रैली और जुलूस के लिए अब सात दिन पहले आवेदन जरूरी
अनुमति के लिए चार विभागों की एनओसी अनिवार्य, सफाई शुल्क भी हुआ दोगुना
रायपुर। शहर में रैली, जुलूस और सार्वजनिक आयोजनों के लिए अब अनुमति लेना पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत होगा। रैली और जुलूस निकालने के लिए आयोजकों को कम से कम सात दिन पहले निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा।
आवेदन नगर निगम के संबंधित जोन कार्यालय में जमा करना होगा। इसके साथ चार विभागों की अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी लगाना अनिवार्य किया गया है। इनमें एसडीएम, पुलिस, होमगार्ड एवं अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग की एनओसी शामिल है।
पंडाल, अस्थायी संरचना और सार्वजनिक मैदान में किसी तरह के आयोजन के लिए भी संबंधित जोन कार्यालय से अनुमति लेना जरूरी होगा। इससे आयोजन से पहले सुरक्षा और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं की जांच सुनिश्चित की जा सकेगी।
रैली और जुलूस के बाद होने वाली सफाई के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी बढ़ा दिया गया है। अब आयोजकों को 500 रुपये के स्थान पर 1000 रुपये सफाई शुल्क देना होगा।
शुल्क में यह बदलाव मेयर इन काउंसिल और सामान्य सभा के निर्णय के बाद किया गया है। नए नियमों के लागू होने से शहर में सार्वजनिक आयोजनों के दौरान अनुमति, सुरक्षा और सफाई व्यवस्था को लेकर जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया और स्पष्ट होगी।