
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया
नारायणपुर, 2 अगस्त। नारायणपुर पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत और जांच के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की।
पुलिस के अनुसार, पीड़िता की पहचान वर्ष 2022 में ग्राम बम्हनी, थाना कुकड़ाझोर, जिला नारायणपुर निवासी बिशनाथ गोटा से हुई थी। दोनों के बीच बातचीत बढ़ने के बाद आरोपी ने युवती को शादी करने और नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। शिकायत में कहा गया है कि वर्ष 2026 में आरोपी ने युवती को नारायणपुर बुलाया और अपने साथ रखा। इस दौरान उसने शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
पीड़िता का आरोप है कि कुछ समय बाद आरोपी का व्यवहार बदल गया और उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद युवती ने थाना नारायणपुर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की शिकायत दर्ज कराई।
मामले की जांच के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 69 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। इसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 1 अगस्त 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपी को विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
नारायणपुर पुलिस ने कहा है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के मामलों में संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ त्वरित कार्रवाई की जा रही है तथा ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे।