CG: पुलिसकर्मियों से मारपीट के मामले में संजय मेड़िया और जितेंद्र मेड़िया दोषी, दोषमुक्ति का आदेश पलटा

अभियोजन की अपील पर अपर सत्र न्यायालय का अहम फैसला

 

पुलिसकर्मियों से मारपीट के मामले में संजय मेड़िया और जितेंद्र मेड़िया दोषी, दोषमुक्ति का आदेश पलटा

अभियोजन की अपील पर अपर सत्र न्यायालय का अहम फैसला

दंडकारण्य दर्पण

नारायणपुर, 31 जुलाई 2026

नारायणपुर के अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार ठाकुर ने पुलिसकर्मियों से मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने से जुड़े चर्चित मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश को आंशिक रूप से पलट दिया है। न्यायालय ने अभियोजन की अपील स्वीकार करते हुए आरोपी संजय मेड़िया और जितेंद्र मेड़िया को भारतीय दंड संहिता की धारा 323/34 के तहत दोषी ठहराया है।

 

न्यायालय उठने तक की सजा, दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड

अदालत ने दोनों आरोपियों को न्यायालय उठने तक के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन की ओर से उपसंचालक अनिल कुमार गर्ग ने दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की थी।

ड्यूटी के दौरान पुलिस टीम पर हुआ था हमला

अभियोजन के अनुसार 12 मई 2020 को यातायात पेट्रोलिंग दल मांडिन चौक पहुंचा, जहां दो युवक सड़क के बीच मोटरसाइकिल खड़ी कर बातचीत कर रहे थे। पुलिसकर्मियों ने यातायात बाधित होने पर वाहन हटाने की समझाइश दी, जिससे नाराज होकर आरोपियों ने पुलिस टीम के साथ गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और हाथ, मुक्कों तथा डंडे से हमला कर दिया। आरोपियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की वर्दी पकड़कर अभद्र व्यवहार भी किया।

अपील के बाद बदला निचली अदालत का फैसला

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपियों को पहले दोषमुक्त कर दिया गया था। इसके खिलाफ अभियोजन ने अपर सत्र न्यायालय में अपील दायर की। सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोषमुक्ति के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए दोनों आरोपियों को धारा 323/34 के तहत दोषसिद्ध ठहराया और सजा सुनाई।

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