CG News: एयरपोर्ट मं अब रील अउ फोटो बनाय मं लगिस रोक

डीजीसीए अउ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के नई गाइडलाइन जारी, नियम तोड़े वाला मन ऊपर होही कड़ा कार्रवाई

एयरपोर्ट मं अब रील अउ फोटो बनाय मं लगिस रोक

डीजीसीए अउ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के नई गाइडलाइन जारी, नियम तोड़े वाला मन ऊपर होही कड़ा कार्रवाई

रायपुर। अब एयरपोर्ट मं रील बनाय अउ फोटो खींचाय के शौक भारी पड़ सकथे। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन अउ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन ह नई गाइडलाइन जारी करत सुरक्षा के नजरिया ले कई नियम लागू करे हवय। नई नियम मुताबिक अब एयरपोर्ट के सुरक्षा होल्ड एरिया मं रील बनाय, वीडियो शूट करे अउ फोटो लेय ऊपर प्रतिबंध लगा दीस गे हवय।

जानकारी अनुसार हवाई जहाज खड़े करे के जगह मं घलो फोटो खींचना अब मना कर दीस गे हवय। सुरक्षा एजेंसी मन के कहना हवय के कई झिन मन सोशल मीडिया खातिर एयरपोर्ट मं वीडियो अउ रील बनाके सुरक्षा व्यवस्था ला प्रभावित करत रहिन, जेनला देखते ये फैसला लेय गे हवय।

अधिकारी मन कहिन के एयरपोर्ट देश के संवेदनशील इलाका माने जाथे। एही से सुरक्षा ला मजबूत करे खातिर ये कदम उठाय गे हवय। अब जऊन झिन नियम के उल्लंघन करत पकड़ाही, ओकर ऊपर सख्त कार्रवाई करे जाही।

नई गाइडलाइन मुताबिक दोषी पाए जाए वाला यात्री मन ऊपर 3 महीना ले 2 साल ले जियादा समय तक हवाई यात्रा मं प्रतिबंध लगाय जा सकथे। सुरक्षा एजेंसी मन एयरपोर्ट मं निगरानी घलो बढ़ा दी हवंय अउ संदिग्ध गतिविधि ऊपर लगातार नजर रखे जावत हवय।

सोशल मीडिया के बढ़त प्रभाव के कारण लोगन मन हर जगह रील अउ वीडियो बनाय ला प्राथमिकता देत हवंय, फेर सुरक्षा वाला जगह मं ए तरह के गतिविधि खतरा बन सकथे। एही कारण अब एयरपोर्ट प्रशासन ह कड़ा नियम लागू करके सुरक्षा ला सर्वोच्च प्राथमिकता देत हवय।

नवा नियम लागू होए के बाद अब यात्री मन ला एयरपोर्ट मं यात्रा के दौरान सावधानी बरतना जरूरी होही। अधिकारी मन ह साफ कहे हवंय के नियम पालन करना हर यात्री के जिम्मेदारी आय, ताकि एयरपोर्ट के सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बने रहय।

 

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