CG News: नाबालिग से दुष्कर्म: आरोपी को 20 साल की सजा, कोर्ट का कड़ा फैसला

दंडकारण्य दर्पण

 

 

नाबालिग से दुष्कर्म: आरोपी को 20 साल की सजा, कोर्ट का कड़ा फैसला

नारायणपुर, 24 अप्रैल 2025।

विशेष न्यायालय (पॉक्सो) नारायणपुर ने नाबालिग बालिका से लैंगिक शोषण के गंभीर मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी सुकराम सलाम (उम्र 19 वर्ष), निवासी ग्राम कातुलबेडा, थाना एड़का, जिला नारायणपुर को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

 

यह फैसला विशेष न्यायाधीश Jitendra Kumar Thakur द्वारा सुनाया गया।

 

प्रकरण के अनुसार फरवरी 2024 से अगस्त 2024 के बीच आरोपी ने नाबालिग पीड़िता को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाया और अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के समय पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम थी।

 

पीड़िता की माता द्वारा मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसे घटना स्थल थाना एड़का क्षेत्र में होने के कारण वहां स्थानांतरित किया गया। पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर प्रकरण का चालान विशेष न्यायालय (पॉक्सो) नारायणपुर में प्रस्तुत किया।

 

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं प्रमाणों को विश्वसनीय मानते हुए आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया और उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

 

साथ ही न्यायालय ने पीड़िता की आयु और घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उसे 5 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आदेश दिया।

 

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से उप संचालक अभियोजन Anil Kumar Garg द्वारा पैरवी की गई।

 

इस निर्णय से स्पष्ट है कि नाबालिगों के खिलाफ अपराधों पर न्यायालय सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों को कड़ी सजा देकर समाज में मजबूत संदेश दे रहा है।

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